भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे पूर्व पीएम नवाज शरीफ की याचिका खारिज
अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज कर दी। शरीफ ने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। वह अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ से जमानत याचिका खारिज होने के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी समेत शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएलएन) के कई नेता अदालत में मौजूद थे। अब्बासी ने कहा कि वह फैसले से दुखी हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं ने भी फैसले पर विरोध जताया।
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने गत 24 दिसंबर को शरीफ को सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल भेज दिया गया था। हृदय संबंधी परेशानियों के बाद उन्होंने पिछले महीने जमानत की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2017 में शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। लंदन में आलीशान फ्लैट से जुड़े मामले में उन्हें पिछले साल जुलाई में ही दस साल की सजा सुना दी गई थी। सितंबर में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।