पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम इमरान के आवास पर कार्रवाई हो
मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े इलाकों में अवैध निर्माण पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बनी गाला स्थित आवास में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े इलाकों में अवैध निर्माण पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
जस्टिस निसार ने कहा, राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) सबसे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान के बनी गाला स्थित आवास पर कार्रवाई करे। इससे एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश ने इमरान से जायदाद के नियमितीकरण के लिए अर्थदंड वसूले जाने का आदेश दिया है। इससे पहले इमरान बनी गाला में अवैध निर्माण, पेड़ काटे जाने और प्रदूषण के मुद्दे उठा चुके हैं।
उन्होंने मामले में हस्तक्षेप के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जायदाद नियमित कराकर पूरे देश के लिए उदाहरण पेश करें। प्रधानमंत्री इमरान के वकील बाबर अवान ने कहा, मामले को सुलझाने में विकास प्राधिकरण का सहयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने सहयोग का मसौदा विकास प्राधिकरण को देने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर को हुई सुनवाई में कहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रधानमंत्री के आवास सहित बनी गाला की अन्य जायदादों को नियमित कराए। इमरान के हवेलीनुमा आवास में पांच बेडरूम हैं।