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पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका दायर

24 दिसंबर को अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में जवाबदेही अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Sat, 26 Jan 2019 08:26 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jan 2019 08:26 PM (IST)
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका दायर
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका दायर

इस्लामबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वकील ने शनिवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने मुवक्किल की सजा निलंबित करने की मांग की है। साथ ही खराब स्वास्थ्य के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता को जमानत देने की गुजारिश की है। 24 दिसंबर को अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में जवाबदेही अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं।

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शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की है। सजा के खिलाफ अपील की याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। बता दें कि अदालत ने पहले की याचिका और अपील पर 18 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी, लेकिन शरीफ की कानूनी टीम अदालत को जल्द सुनवाई के लिए राजी करना चाहती थी।

शरीफ की बेटी मरियम नवाज के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री दिल की बीमारी से पीडि़त हैं और उनकी सेहत खराब है। ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने भी उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की सिफारिश की थी।

सितंबर, 2017 में शुरू किए गए तीन भ्रष्टाचार के मामले में शरीफ पर मुकदमा चलाया गया था। उन्हें लंदन में एवेनफील्ड की संपत्ति से जुड़े एक मामले में पिछले साल जुलाई में पहली बार दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सितंबर में इस मामले में जमानत दी थी। उन्हें अल-अजीजिया मामले में दोषी ठहराया गया था लेकिन दिसंबर में फ्लैगशिप निवेश मामले में बरी कर दिया गया था। यह मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू किए गए थे, जिसके बाद उन्हें जुलाई, 2017 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।


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