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ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में एक ईसाई को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा

लाहौर सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आसिफ परवेज मसीह को यह सजा सुनाई। उसे कथितरूप से ईश निंदा के आरोप में 2013 में गिरफ्तार किया गया था।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 06:15 AM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 06:15 AM (IST)
ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में एक ईसाई को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा
ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में एक ईसाई को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान के विवादास्पद ईश निंदा कानून के तहत यहां की एक अदालत ने ईसाई समुदाय के व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। लाहौर सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आसिफ परवेज मसीह को यह सजा सुनाई। उसे कथितरूप से ईश निंदा के आरोप में 2013 में गिरफ्तार किया गया था। वह लाहौर की एक ईसाई कालोनी का निवासी और कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसे तीन साल की जेल की भी सजा सुनाई गई है।

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ईश निंदा के आरोप में सैकड़ों लोग पाकिस्‍तान की विभिन्न जेलों में बंद

 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद कुरैशी ने इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद सजा सुनाई। बता दें कि पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग ईश निंदा के आरोप में देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

आसिया बीबी को भी सुनाई गई सजा 

इसी तरह के आरोप में वर्ष 2010 में चार बच्चों की मां 48 वर्षीय आसिया बीबी को भी सजा सुनाई गई थी। उसने आठ वर्ष तक जेल की सजा काटी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसे आरोपमुक्त कर दिया। उसे देश से बाहर जाने की इजाजत भी दे गई। इस समय वह कनाडा में रह रही है।

अदालत के अंदर कर दी गई ईशनिंदा के आरोपी की हत्‍या 

पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर 31 जुलाई] 2020 को अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम की हत्या कर दी गई थी। इस पर अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। नसीम को अप्रैल 2018 में एक स्थानीय शख्स द्वारा लगाए ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने इस्लामाबाद से अपने ईशनिंदा कानूनों में सुधार करने और अपराधी को कड़ी सजा देने की आग्रह किया था।  अमेरिकी सरकार 2018 में नजरबंदी के बाद से ही नसीम और उसके परिवार को काउंसलर सहायता प्रदान कर रही था। 


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