कोर्ट के बाद इमरान सरकार ने नवाज शरीफ को देश लौटने को कहा- सरेंडर कर न्याय का सामना करें
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक देश लौटकर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को लेकर बीते दो दिनों से काफी हलचल चल रही है।इस्लामाबाद उच्च न्यायालय(हाईकोर्ट) की ओर से नवाज शरीफ को देश वापस लौट कर सरेंडर करने का मौका दिया गया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक देश लौटकर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पाकिस्तानी सरकार ने भी नवाज शरीफ को लेकर टिप्पणी की है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ को लंदन से लौटने और देश लौटकर सरेंडर कर न्याय का सामना करने के लिए कहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court, IHC) ने मंगलवार को पूर्व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरेंडर करने और 10 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का मौका दिया है।बेंच ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
पाकिस्तानी मीडिया डॉन के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा कि शरीफ को देश वापस आना चाहिए और अदालत में पेश होना चाहिए और अपने सवाल का जवाब देना चाहिए।उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति, जो तीन बार देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, खुद को कानून से ऊपर समझता है, तो यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में पाकिस्तान के नागरिकों को सोचने की जरूरत है।
फराज ने कहा कि शरीफ की सेहत ठीक दिख रही है जैसा कि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई उनकी तस्वीरों से जाहिर होता है, जहां उन्हें लंदन के एक रेस्टोरेंट में टहलते और खाना खाते देखा गया था। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी को टूट का सामना करना पड़ा क्योंकि पार्टी के भीतर कई गुट उभरे थे।
गौरतलब है कि 29 अक्टूबर 2019 को लाहौर उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर इलाज के लिए आठ हफ्ते की जमानत दी थी। इसके बाद 16 नवंबर 2019 को उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने के लिए चार हफ्ते की इजाजत दी थी।