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ईरान में 14 साल की लड़की की ऑनर किलिंग में हत्‍या से उबाल, राष्‍ट्रपति करेंगे कानून में बदलाव

ईरान में लड़कियों की हत्या पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निंदा की और अधिकारियों से अपराध के लिए पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 06:19 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 06:47 PM (IST)
ईरान में 14 साल की लड़की की ऑनर किलिंग में हत्‍या से उबाल, राष्‍ट्रपति करेंगे कानून में बदलाव
ईरान में 14 साल की लड़की की ऑनर किलिंग में हत्‍या से उबाल, राष्‍ट्रपति करेंगे कानून में बदलाव

तेहरान, एजेंसी। ईरान में पिछले दिनों 14 साल की एक लड़की की उसके पिता द्वारा ऑनर किलिंग में हत्या करने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्‍तर पर काफी उबाल देख जा रहा है। कई संस्‍थाओं ने इसकी निंदा की है। इसके लिए वहां काफी बहसों हो रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक लड़की की ऑनर किलिंग में हत्या करने के बाद महिलाओं के संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का आह्वान किया है।

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पिता ने की थी 14 साल की लड़की की हत्‍या  

ईरान की अर्ध-सरकारी फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि 14 वर्षीय रोमीना अशरफी अपने घर से 29 साल के युवक के साथ  उत्तरी ईरान के तालेश काउंटी भाग गई थी। संदेह जताया जा रहा है कि इससे नाराज उसके पिता ने दरांती से उसकी हत्‍या कर दी। पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अशरफी की मौत को सुधारवादी, उदारवादी और सरकार समर्थक ईरानी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि 29 वर्षीय व्यक्ति आपराधिक आरोपों का सामना करेगा या नहीं।

एमनेस्टी ने की कानून में बदलाव की मांग   

लड़कियों की हत्या की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वारदात की निंदा की और अधिकारियों से अपराध के लिए पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। एमनेस्टी ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि हम ईरान के अधिकारियों और सांसदों से आह्वान करते हैं कि वे महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ हिंसा के लिए हिंसा को समाप्त करें और घरेलू हिंसा को आपराधिक बनाएं। उन्हें मृत्यु दंड का सहारा लिए बिना अपराध की गंभीरता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दंड संहिता के अनुच्छेद 301 में संशोधन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के उच्चायुक्त के अनुसार अनुच्छेद 301 "ऑनर किलिंग" में शामिल पिताओं के लिए दंडात्मक उपायों को कम करता है। 

राष्‍ट्रपति ने दिया कानून में बदलाव का आश्‍वासन 

राष्‍ट्रपति रूहानी ने अशरफी की मौत पर खेद व्यक्त किया है। तेहरान में एक कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने हिंसा के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करने वाले बिल की त्वरित अध्ययन करने और उसे बहाल करने का आदेश दिया है। 

पाकिस्‍तान में भी ऑनर किलिंग के नाम पर हुई थी हत्‍या   

ऑनलाइन लीक हुए वीडियो के बाद ऑनर किलिंग में पाकिस्‍तान में दो लड़कियों की हत्‍या कर दी गई। पिछले दिनों पाकिस्तान पुलिस ने उत्‍तरी वजरीस्‍तान में दो बहनों के ऑनर किलिंग के आरोप में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया था। वीडियो में ये दोनों लड़कियां एक शख्स को किस करती नजर आ रही हैं। हत्‍या के बाद पुलिस की पूछताछ में अभियुक्‍त चचेरे भाई ने वीडियो को देखने के बाद बहनों पर परिवार के सम्मान को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया था। हत्‍या के बाद पांच दिनों तक फरार रहा। पुलिस ने बताया कि लड़कियों के भाई और पिता से भी पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो भी इस ऑनरकिलिंग में शामिल तो नहीं।

पाक में ऑनर किलिंग के नाम पर एक हजार से अधिक हत्‍याएं 

पाकिस्तान में लंबे समय से ऑनर किलिंग के नाम पर हत्‍या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर साल यहां करीब 1,000 ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें लड़कियों और महिलाओं की उनके रिश्तेदारों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये हत्याएं अधिकतर प्रेम और विवाह पर रूढ़िवादी मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण की जाती हैं। यह हाल तब है जब सरकार की तरफ से इस तरह के मामलों में दोषी को 25 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। 2016 में पाकिस्‍तान की संसद ने कानूनों में बदलाव कर ऑनर किलिंग के दोषी को 25 साल की जेल की सजा को मंजूरी दी थी 


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