दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल, अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया
दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को पंद्रह महीने जेल की सजा सुनाई है। इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे।
जोहानिसबर्ग, प्रेट्र। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को पंद्रह महीने जेल की सजा सुनाई है। इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे। उनको अदालत की अवमानना में यह सजा सुनाई गई है। 79 वर्षीय जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी जोंडो कमीशन के द्वारा जांच की जा रही है।
अदालत ने दिया पांच दिन का थाने में समर्पण करने का समय
सजा सुनाने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं थे। अदालत ने जुमा को पांच दिन का थाने में समर्पण करने का समय दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ने इससे पहले बयान दिया था कि वह जांच में सहयोग के बजाय जेल जाना बेहतर समझते हैं। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति (जुमा) ने दो बार गणतंत्र और इसके कानून की शपथ ली हो, वह खुद कानून का पालन करने से कैसे मुकर सकता है।
कारोबारी गुप्ता बंधुओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का है आरोप
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा पांच करोड़ रैंड (करीब 26 करोड़ रुपये) के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। उन पर मूल रूप से भारत में सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता बंधुओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। जुमा के दो पुत्रों पर भी गुप्ता बंधुओं से लाभ लेने का आरोप है। फिलहाल वे दुबई स्व निर्वासन में हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।