मालदीव: सरकार गिराने का आरोप में पूर्व राष्ट्रपति को 19 महीने की कैद
सौतेले भाई की सरकार गिराने के प्रयास के आरोप में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को कैद की सजा सुनाई गई है।
By Jagran News NetworkEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 09:00 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 09:17 PM (IST)
माले, एपी। मालदीव की अदालत ने एक समय शक्तिशाली माने जाने वाले मामून अब्दुल गयूम को 19 माह कैद की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति पर सरकार गिराने का आरोप था। उन्हें यह सजा जांच में पुलिस का सहयोग नहीं करने के कारण दी गई है।
हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश के 1978 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे गयूम ऐसे दूसरे पूर्व शीर्ष व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम के शासनकाल में कैद की सजा काटनी होगी। अपने सौतेले भाई यामीन की सरकार गिराने का प्रयास करने के आरोप में उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन न सौंपने पर अदालत ने उन्हें एक साल, सात महीने और छह दिन की कैद की सजा सुनाई। देश के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद को गयूम के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भी अदालत ने इसी अपराध में इतनी ही सजा सुनाई है। निचली अदालत के फैसले को प्रभावित करने के आरोप में सईद को पूर्व में इतनी ही कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश के 1978 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे गयूम ऐसे दूसरे पूर्व शीर्ष व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम के शासनकाल में कैद की सजा काटनी होगी। अपने सौतेले भाई यामीन की सरकार गिराने का प्रयास करने के आरोप में उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन न सौंपने पर अदालत ने उन्हें एक साल, सात महीने और छह दिन की कैद की सजा सुनाई। देश के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद को गयूम के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भी अदालत ने इसी अपराध में इतनी ही सजा सुनाई है। निचली अदालत के फैसले को प्रभावित करने के आरोप में सईद को पूर्व में इतनी ही कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
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