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Coronavirus: पोप ने मुनाफाखोरी करने वालों की निंदा की, महामारी को कमाई का जरिया ना बनाएं

Coronavirus पोप ने कहा कि उन सभी को आत्मीय बदलाव का अनुभव हो जो दूसरों की जरूरतों से मुनाफाखोरी करते हैं।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 09 Apr 2020 07:30 AM (IST)Updated: Thu, 09 Apr 2020 07:30 AM (IST)
Coronavirus: पोप ने मुनाफाखोरी करने वालों की निंदा की, महामारी को कमाई का जरिया ना बनाएं
Coronavirus: पोप ने मुनाफाखोरी करने वालों की निंदा की, महामारी को कमाई का जरिया ना बनाएं

वेटिकन सिटी, एपी। पोप फ्रांसिस ने उन सभी लोगों की निंदा की है जो कोरोना वायरस की महामारी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। पोप ने बुधवार की सुबह प्रार्थनासभा की शुरुआत में कहा, 'उन सभी को आत्मीय बदलाव का अनुभव हो जो दूसरों की जरूरतों से मुनाफाखोरी करते हैं।' अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने कहा, हम में से हरेक में जूडस है जो दूसरों के प्रति निष्ठावान रहने और स्वार्थ के बीच का विकल्प प्रदान करता है।

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उन्होंने कहा, 'हम में से हर एक के पास धोखा देने, दूसरों को बेचने और अपने हितों को ही चुनने की क्षमता है। लेकिन, इनसे बचना चाहिए।' इटली के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संगठित अपराध गिरोह वायरस की वजह से लागू शटडाउन के बाद पैदा हुईं सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठा रहे हैं।

भारत में कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ाई, जाना होगा जेल

कोरोना वायरस की महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए भारत में लागू लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की महंगाई रोकने के लिए सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान जरूरी चीजों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम को कड़ाई से लागू करने को कहा है। ऐसे लोगों को जेल की हवा भी खानी होगी।

लॉकडाउन के दौरान भारत के कई हिस्सों से कालाबाजारी व जमाखोरी की वजह से आवश्यक वस्तुओं की महंगाई की सूचनाएं मिल रही हैं। इस तरह की नाजायज हरकतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। खाने-पीने की चीजों के साथ ही सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।


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