Aamir Liaquat: कराची कोर्ट ने आमिर लियाकत को दफनाने की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश को किया रद
9 जून को पाकिस्तान के लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट 49 वर्षीय आमिर लियाकत का रहस्यमय परिस्थितियों में कराची में निधन हो गया था। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत की लाश की खुदाई और पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया था। जिसे कराची की अदालत ने रद कर दिया।
कराची, एजेंसियां। पाकिस्तान में कराची की एक अदालत ने मंगलवार को 18 जून के न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को रद कर दिया, जिसमें मृतक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) एमएनए और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट आमिर लियाकत की लाश की खुदाई और पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया था। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जून में उनकी मृत्यु के बाद, पुलिस शव परीक्षण करना चाहती थी, लेकिन शव को उनके परिवार को सौंपने से पहले केवल एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रकाशन के अनुसार, अगले दिन उन्हें दफनाया गया था। 18 जून को कराची न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को टेलीवेंजलिस्ट के शरीर पर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया, जिसके बाद इस उद्देश्य के लिए छह सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।
डान की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आदेश को पूर्व सांसद के बच्चों ने चुनौती दी थी। डान द्वारा उद्धृत अदालती आदेश की प्रति में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय (पूर्व) गुलाम मुस्तफा लाघारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट ने "आक्षेपित आदेश पारित करने में भौतिक अनियमितता और अवैधता की है, जो अवैध है और इस अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है"। इस प्रकार, न्यायाधीश लाघारी ने कहा, निचली अदालत का आदेश अवैध था, जिसे रद कर दिया गया है और तत्काल पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी गई है।
गौरतलब है कि 9 जून को, पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्य और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट 49 वर्षीय आमिर लियाकत का रहस्यमय परिस्थितियों में कराची में निधन हो गया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता खुदाद कालोनी में अपने घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। डाक्टरों ने कहा कि जब लियाकत को अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट नौकार अब्बास की अनुमति के बाद ही पीटीआई विधायक के शव को उनके परिवार को दफनाने के लिए सौंप दिया गया था।