सुनामी में बहे छात्रों के परिजनों को जापान में मिलेगा 87 करोड़ मुआवजा
सेंदाई डिस्टि्रक कोर्ट ने वर्ष 2016 में अपने फैसले में स्थानीय प्रशासन को आपदा में मारे गए 23 बच्चों के परिजनों को 143 करोड़ येन का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
टोक्यो, एएफपी। जापान की एक अपील अदालत ने सुनामी में मारे गए छात्रों के परिजनों को 143 करोड़ येन (करीब 87 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 11 मार्च, 2011 को भीषण भूकंप के चलते आई सुनामी में ये बच्चे समुद्र में बह गए थे।
सेंदाई डिस्टि्रक कोर्ट ने वर्ष 2016 में अपने फैसले में स्थानीय प्रशासन को आपदा में मारे गए 23 बच्चों के परिजनों को 143 करोड़ येन का मुआवजा देने का आदेश दिया था। ये बच्चे ईशिनोमाकी शहर के ओकावा प्राथमिक स्कूल के उन 74 बच्चों में शामिल थे जो सुनामी के चलते मारे गए थे।
इन बच्चों को स्कूल के मैदान में 40 मिनट से ज्यादा समय तक इंतजार करने को कहा गया था। इनके साथ इंतजार कर रहे दस शिक्षक भी मारे गए थे। पीड़ित परिजनों की दलील थी कि अगर उनके बच्चों को समय पर मैदान से निकाल लिया जाता तो वे जीवित रहते। सेंदाई हाइकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का निचली अदालत का फैसला सही है।