अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना जल्द समेटने को कहा, अल्पसंख्यकों की गिनती को लेकर चेताया
इससे पहले निचली अदालत ने प्रशासन को 31 दिसम्बर तक जनगणना पूरी करने का समय दिया था। कोर्ट का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब इसके डाटा संग्रह की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे।
वाशिंगटन, एपी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा की जा रही जनगणना को जल्द ही समेटने के निर्देश दिये हैं। यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों की एक दशक में होने वाली गिनती में अब तक किसी भी तरह की कोताही न की जाए। इससे पहले निचली अदालत ने प्रशासन को 31 दिसम्बर तक जनगणना पूरी करने का समय दिया था।
याचिका दायर करने वालों को कोर्ट के इस निर्णय से कोई नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यह भी कहा कि अदालती कार्यवाही में दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। इसमें जनगणना का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया गया है। इससे ट्रंप प्रशासन को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि किस राज्य में कितनी शक्ति है।
यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब इसके डाटा संग्रह की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके माध्यम से यह भी जानने की कोशिश की गई है कि राज्यों को कितनी संघीय सहायता और संसदीय सीटों की अनुमति दी गई है।
ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत 2020 की जनगणना जारी रखने के निर्णय को खारिज करने पर दलील दी कि सबसे बड़ी जनगणना के मामले में पहले से ही महामारी के कारण देरी हो गई है। इस आदेश से साल के अंत तक जनगणना पूरी करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा।
संसद इस कार्य को 31 दिसम्बर तक पूरा कराना चाहती थी, जिससे राज्यों की सीटों का निर्धारण हो सके। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि इस काम को समय पर पूरा कर लिया जाए। ये अलग बात है कि अगले माह के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतता है।
जनगणना की सटीकता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह निर्धारित करती है कि अमेरिकी हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव और राज्य विधायिका पुनर्वितरण के दौरान मतदान जिलों को कैसे आकर्षित करती है और संघीय सरकार को सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन डालर सहायता दिये जाने का मार्गदर्शन करती है।
निर्णय के बाद कैलीफोर्निया प्रांत के सेन हौजे के मेयर ने कहा कि 2010 की जनगणना में सहायता का नुकसान हुआ था। इस बार यह नुकसान और ज्यादा होगा।