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नागपुर के व्यावसायी को अमेरिका में तीन साल की जेल, 75 लाख का लगा जुर्माना

जितेंद्र हरीश बेलानी को तीन जून 2019 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और उसे प्रत्यर्पित करके अमेरिका लाया गया था।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 02:12 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 02:12 PM (IST)
नागपुर के व्यावसायी को अमेरिका में तीन साल की जेल, 75 लाख का लगा जुर्माना
नागपुर के व्यावसायी को अमेरिका में तीन साल की जेल, 75 लाख का लगा जुर्माना

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका में एक भारतीय व्यावसायी को दवाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उसे चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित करके यहां लाया गया था।

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कैलिफोर्निया के पिट्सबर्ग में फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सात जुलाई को नागपुर के 37 वर्षीय कारोबारी जितेंद्र हरीश बेलानी उर्फ जीतू को सजा सुनाई। जेल की सजा काटने के बाद वह तीन साल तक निगरानी में रहेगा। उसे तीन जून 2019 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से करीब 13 महीने से वह हिरासत में है।

संघीय हिरासत से रिहा होने के बाद उसे भारत भेज दिया जाएगा। अटॉर्नी स्कॉट डब्ल्यू ब्राडी ने गुरुवार को कहा कि उसे एक लाख अमेरिकी डॉलर (75 लाख रुपये से ज्यादा) का जुर्माना भी भरना होगा। चेक गणराज्य में गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।                                                                        

नौ दिसंबर 2019 को याचिका पर सुनवाई के दौरान बेलानी ने स्वीकार किया था कि वह भारत में मौजूद लीएचपीएल वेंचर्स नाम से एक दवा वितरण कंपनी चलाता है। उसने स्वीकार किया कि 2015 से 2019 के बीच उसने अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर अमेरिका में ऐसी कई दवाओं का निर्यात किया, जो केवल चिकित्सक के पर्चे के आधार पर ही दी जाती हैं।


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