वीजा मामले पर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर, 7 नाबालिग समेत 174 नागरिक पहुंचे कोर्ट
भारतीय नागरिकों ने एच-1बी वीजा को लेकर ट्रंप के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले 174 भारतीयों में सात नाबालिग भी शामिल हैं।
वाशिंगटन, प्रेट्र। एच-1बी वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया आदेश को सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों ने कोर्ट में चुनौती दी है। इन लोगों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को गैरकानूनी करार दिए जाने की मांग की गई है। इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी या वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक का प्रावधान है।
विदेशी छात्रों के वीजा किया था रद, फैसले को लिया वापस
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्र-छात्राओं के वीजा को रद करने का आदेश दे दिया था जिसपर वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई शिक्षण संस्थान कोर्ट पहुंच गए। बाद में ट्रंप प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने गत 22 जून को साल के आखिर तक एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया को निलंबित करने का एलान किया था। यह वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। भारतीय नागरिकों ने ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ मंगलवार को कोलंबिया की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया।
वीजा पर रोक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान
मामले पर अदालत के जज केतनजी ब्राउन ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो और गृह सुरक्षा मामलों के कार्यकारी मंत्री चाड एफ वोल्फ के साथ ही श्रम मंत्री यूजिन स्कालिया को समन जारी किया। 174 भारतीयों की ओर से मुकदमा दायर करने वाले वकील वास्डेन बेनियास ने कहा, 'एच-1बी या एच-4 वीजा पर रोक लगाने वाला आदेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। यह परिवारों को अलग करने के साथ ही संसद की अवहेलना भी करता है।' मुकदमे में एच-1बी या एच-4 वीजा जारी करने पर पाबंदी लगाने या नए एच-1बी वीजा धारकों को देश में प्रवेश करने से रोकने वाले आदेश को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत से यह आग्रह किया गया है कि वह विदेश विभाग को एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने का आदेश भी जारी करे।
भारत में लोकप्रिय है एच-1बी
एच-1बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में लोकप्रिय है। इस वीजा के आधार पर अमेरिकी कंपनियां उच्च कुशल विदेशी कामगारों को रोजगार देती हैं। हर साल विभिन्न श्रेणियों में 85 हजार वीजा जारी किए जाते हैं। जबकि एच-4 वीजा एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को जारी होते हैं।