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अपीलीय अदालत के फैसले पर चौंके ट्रंप, बोले - बोस्‍टन मैराथन में हमले के दोषी को मिले मौत की सजा

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि उसका यह गुनाह मौत की सजा के लायक है। इस प्रकार के कृत्‍य के लिए किसी को भी मौत की सजा होनी चाहिए।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2020 08:28 AM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2020 08:28 AM (IST)
अपीलीय अदालत के फैसले पर चौंके ट्रंप, बोले - बोस्‍टन मैराथन में हमले के दोषी को मिले मौत की सजा
अपीलीय अदालत के फैसले पर चौंके ट्रंप, बोले - बोस्‍टन मैराथन में हमले के दोषी को मिले मौत की सजा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि संघीय सरकार को बोस्‍टन मैराथन में हमले का दोषी दोजोखर त्‍सरनेव के लिए मृत्‍युदंड की मांग करनी चाहिए। ट्रंप ने ट्विटर पर इस बात को साझा किया है। इसके साथ ही अमेरिका में एक बार फ‍िर बोस्‍टन मैराथन में हमले का चर्चा ताजा हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका में मृत्‍यु दंड पर बहस छिड़ गई है। 

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बोले ट्रंप, यह गुनाह माफी के लायक नहीं है 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि उसका यह गुनाह मौत की सजा के लायक है। इस प्रकार के कृत्‍य के लिए किसी को भी मौत की सजा होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हालांकि, अदालत ने यह स्‍वीकार किया है कि यह घटना काफी दर्दनाक थी। अदालत ने यह भी कहा कि 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका के इतिहास में यह दूसरी बड़ी घटना थी। फ‍िर भी अपीलीय अदालत ने मृत्‍यु दंड की सजा को वापस ले लिया। उन्‍होंने कहा कि इस हमले में कई बेकसूर लोगों की जान गई थीं। उन्‍होंने कहा कि उसकी मौत की सजा के लिए संघीय सरकार को फिर से पहल करनी चाहिए। डेथ पेनल्टी की तलाश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया हास्‍यास्‍पद है। 

2013 में बोस्‍टन मैराथन में बम विस्‍फोट की घटना को दिया था अंजाम 

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को एक संघीय अपीलय अदालत ने अपने एक फैसले में  शुक्रवार को त्सारनेव की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्‍दील कर दिया। संघीय अदालत ने कहा कि वह जीवन भर जेल में रहेगा। अदालत ने अन्‍य 30 दोषियों में तीन को अलग-अलग फैसला सुनाया है। बता दें कि 2013 में बोस्‍टन मैराथन के दौरान बम विस्‍फोट की घटना को अंजाम दिया था। इस विस्‍फोट में तीन दर्शकों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इसके लिए त्सारनेव व अन्‍य को दोषी करार देते हुए मृत्‍यु दंड की सजा दी थी। 


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