ग्रीन कार्ड जारी करने में देशों का कोटा खत्म करने वाला बिल अमेरिकी संसद में पेश
ग्रीन कार्ड जारी करने में देशों का कोटा खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट (संसद) में बिल पेश किया गया है।
वाशिंगटन, एजेंसी। ग्रीन कार्ड जारी करने में देशों का कोटा खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट (संसद) में बिल पेश किया गया है। सीनेट में रिपब्लिकन की माइक ली और डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च कौशल वाले अप्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे अमेरिकी नागरिकता मिलने में आने वाली दिक्कतें खत्म होगी। इस विधेयक के पास होने पर सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलेगा।
पेशेवर अप्रवासी के साथ नहीं होगा भेदभाव- कमला हैरिस
ग्रीन कार्ड बिल पर अन्य सांसदों ने भी अपने मत रखे। कमला हैरिस ने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले किसी भी पेशेवर के साथ हमें भेवभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।
लंबे समय से लोग कर रहे थे मांग
अगर अमेरिकी कांग्रेस से यह बिल पास हो जाता है एच -1 बी वीजा वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा। अमेरिका में स्थायी निवास करने के लिए एच -1 बी वीजा धारकों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा दिया जाए। करीब 151 साल से अप्रवासी पेशेवर इसकी मांग कर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी सरकार की तरफ से हर साल 14 हजार लोगों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।
क्या है ग्रीन कार्ड वीजा?
ग्रीन कार्ड वह सुविधा है जिसे प्राप्त कर कोई भी विदेशी नागरिक कुछ शर्तो के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकता है और वहां काम कर सकता है। अमेरिका के ताजा आव्रजन संबंधी नियमों ने वहां रहने वाले उच्च दक्षता वाले भारतीय पेशेवरों के सामने दिक्कत खड़ी कर दी है। नए नियमों के अनुसार एच-1 बी वीजा से अमेरिका पहुंचे इन पेशेवरों में से केवल सात प्रतिशत को ही ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र शोध सेवा (सीआरएस) ने कहा था कि अगर प्रत्येक देश के दक्ष पेशेवरों को ग्रीन कार्ड में मिलने वाला सात प्रतिशत का कोटा खत्म हो जाए तो उससे भारत और चीन के लोगों को ही नहीं अमेरिका को भी लाभ होगा।