US :कोर्ट का आदेश मिशिगन को चुनाव के बाद आने वाले मतपत्रों की गिनती करनी चाहिए
मिशिगन में अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती का रास्ता साफ कर दिया है। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर मतदान की पूर्व संध्या पर पोस्ट किए गए प्रत्येक लिफाफे पात्र होंगे।
लांसिंग, एजेंसी। अमेरिका में एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को मिशिगन में अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर मतदान की पूर्व संध्या पर पोस्ट किए गए प्रत्येक लिफाफे पात्र होंगे, भले ही वह वह बाद में दिखे। कोरोना महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। खासकर तब जब चुनाव में अनुपस्थित मतपत्रों की संख्या में इजाफे की आंशका प्रकट की जा रही है। करीब 20.3 लाख लोगों ने इसकी आशंका प्रकट की थी।
मिशिगन कानून के अनुसार अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती चुनाव के दिन मतदान के समय तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जज स्टीफेंस ने कहा कहा कि यदि 2 नवंबर को पोस्टमार्क किया गया है और चुनाव के 14 दिनों के भीतर उसे प्राप्त किया जाता है तो अनुपस्थित मतपत्रों की गणना की जा सकती है। न्यायाधीश के इस फैसले से चुनाव में विजेताओं की घोषणा में विलंब हो सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में मिशिगन को केवल 10,000 वोटों से जीता था। उधर, डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल डाना नेसेल के प्रवक्ता रयान जार्वी ने कहा कि स्टीफन के इस फैसले का राज्य प्रशासन चुनौती नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील करने की कोई योजना नहीं है। जारवी ने कहा नवंबर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जल्द ही मतदाताओं और स्थानीय क्लर्कों को निश्चितता तय की जाएगी ताकि इस निर्णय को लागू किया जा सके।