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तीन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में दोषी करार

पांच सप्‍ताह तक चले जूरी ट्रायल के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग में इन तीनों पर साजिश करने का आरोप सिद्ध पाया गया।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 02:56 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 02:56 PM (IST)
तीन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में दोषी करार
तीन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में दोषी करार

न्यूयॉर्क [ एजेंसी ]। एक अमेरिकी अदालत ने मनी-लॉन्ड्रिंग केस में तीन भारतीय समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। पांच सप्‍ताह तक चले जूरी ट्रायल के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग में इन तीनों पर साजिश करने का आरोप सिद्ध पाया गया। इन दोषियों में भारतीय मूल के अमेरिकी रविंदर रेड्डी, हर्ष जग्‍गी और नीरू जग्‍गी हैं।

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न्याय विभाग के आपराधिक डिवीजन के सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रायन बेनज़कोव्स्की ने कहा कि इस मामले में भारतीय-अमेरिकी तिकड़ी के साथ एड्रियाना एलेजांद्रा गाल्वन, इरविंग और टेक्सास के 57 वर्षीय लुइस मोंटेस-पेटिनो को दोषी ठहराया गया था।

हर्ष और एड्रियन को मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भी दोषी ठहराया गया था। वहीं नीरू जग्गी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी ठहराया गया। रविंदर को अन्य मामलों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भी दोषी ठहराया गया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, 2011 से 2013 तक इन लोगों ने पूरे अमेरिका में टेक्सास में लारेडो में दवाओं की बिक्री से प्राप्त लाखों डॉलर को स्थानांतरित करने में मदद की।


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