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West Bengal :मोबाइल फोन के चार्जर की तार से पति की हत्या करने वाली महिला दोषी करार

मोबाइल फोन के चार्जर की तार से पति की हत्या करने वाली महिला दोषी करार पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 08:46 AM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 01:35 PM (IST)
West Bengal :मोबाइल फोन के चार्जर की तार से पति की हत्या करने वाली महिला दोषी करार
West Bengal :मोबाइल फोन के चार्जर की तार से पति की हत्या करने वाली महिला दोषी करार

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला को 2018 में न्यू टाउन क्षेत्र में अपने वकील पति की हत्या करने का दोषी करार दिया है। तीसरी फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सुजीत कुमार झा ने अनिन्दिता पाल को अपने पति रजत डे की हत्या का दोषी पाया और कहा कि बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। पाल और डे दोनों ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पति-पत्नी के बीच कुछ समय से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और पाल ने मोबाइल फोन के चार्जर की तार से 24-25 नवंबर, 2018 की रात डे का गला घोंट दिया।

पाल के वकील पिनाक मित्रा ने कहा है कि पाल उस रात अपने कमरे में सो रही थीं और वह आवाज सुनकर अपने पति के कमरे में गईं लेकिन वहां उन्हें फांसी से लटकता हुआ पाया। डे के पिता ने पाल पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पाल को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। 


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