West Bengal Crime : दोस्त के तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास , दस हजार रूपये का आर्थिक दंड दिया
सरकारी अधिवक्ता प्रणव बनर्जी ने बताया कि आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे। 23 जुलाई 2014 को मयनागुड़ी ओवरब्रिज के पास अरूप विश्वास का गला कटा शव बरामद हुआ था। आरोपियों को मयनागुड़ी पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था।
जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : पांगा साहेबबाड़ी निवासी अरूप विश्वास की 23 जुलाई 2014 को मयनागुड़ी निवासी उसके तीन मित्रों ने घर से बुलाकर गला काटकर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में 36 लोगों ने गवाही दी। सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिला अदालत के एडीशनल डिस्ट्रिक सेशन जज फस्र्ट कोर्ट के अनिर्वाण चौधरी ने फैसला सुनाते हुए हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये का आर्थिक दंड दिया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सजा पाने वाले आरोपियों में मयनागुड़ी निवासी गोपाल राय, आकाश दत्त और लिटन गोस्वामी है।
उक्त मामले की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रणव बनर्जी ने बताया कि आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे। 23 जुलाई 2014 को मयनागुड़ी ओवरब्रिज के पास अरूप विश्वास का गला कटा शव बरामद हुआ था। जिसकी पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हत्या में अरूप के तीन मित्र गोपाल राय, आकाश दत्त व लिटन गोस्वामी संलिप्त मिले। जिन्हें मयनागुड़ी पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था। इसके बाद उक्त मामले में अदालत के समक्ष 36 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए तीनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।