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West Bengal Assembly Election 2021: फिरहाद हकीम ने कहा- अनुब्रत ने ममता को ब्लैकमेल किया

West Bengal Assembly Election 2021 फिरहाद के पसंदीदा उम्मीदवार मोइनुद्दीन शम्स को बीरभूम जिले के नलहाटी से टिकट नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले दिनों उम्मीदवारों की सूची जारी की। नलहाटी के विधायक मोइनुद्दीन शम्स सूची में नहीं थे।

By Priti JhaEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 09:42 AM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 10:28 AM (IST)
West Bengal Assembly Election 2021: फिरहाद हकीम ने कहा- अनुब्रत ने ममता को ब्लैकमेल किया
ममता सरकार के तृणमूल कांग्रेस मंत्री फिरहाद हकीम

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें अपना पसंदीदा उम्मीदवार दिया है। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में एक कार्यकर्ता बैठक में यह बात कही है।

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उन्होंने दावा किया कि अनुब्रत ने ममता को ब्लैकमेल किया है। फिरहाद के पसंदीदा उम्मीदवार मोइनुद्दीन शम्स को बीरभूम जिले के नलहाटी से टिकट नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले दिनों उम्मीदवारों की सूची जारी की। नलहाटी के विधायक मोइनुद्दीन शम्स सूची में नहीं थे। मोइनुद्दीन ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में फिरहाद हकीम को यह कहते हुए सुना जाता है कि उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या हुआ?

उन्होंने तब फिरहाद को बताया कि अनुब्रत ने ब्लैकमेल किया है। उसने जबरन मोइनुद्दीन का नाम काट दिया। इधर इस बारे में फिरहाद हकीम ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरी ओर अनुब्रत मंडल ने कहा कि जनता जिसे चाहती थी उसे ही उम्मीदवार बनाया गया है। ब्लैकमेल की बात गलत है। 

टीएमसी के फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर‍ निगम अध्‍यक्ष पद से दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश के टीएमसी नेता और बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम अध्‍यक्ष पर से इस्‍तीफा दे दिया है। सोमवार को चुनाव आयोग के निर्देश के बाद TMC के नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। हकीम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।  आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान बोर्ड के कार्यों में भाग लेना मना है।

चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल और प्रधान सचिव शहरी विकास, और प्रमुख सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति सदस्य सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, ईसीआई के प्रशासकों के कार्यों का निर्वहन करने के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के प्रमुख आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान, जैसा भी मामला देखेंगे।


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