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बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : ममता सरकार की सीबीआइ जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 16 नवंबर को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सीबीआइ जांच के खिलाफ राज्य सरकार के वाद पर सुनवाई 16 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। राज्य सरकार का आरोप है कि सीबीआइ राज्य की पूर्व अनुमति लिए बगैर ही जांच कर रही है

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 06:13 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 10:56 PM (IST)
बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : ममता सरकार की सीबीआइ जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 16 नवंबर को करेगा सुनवाई
सीबीआइ जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 16 नवंबर को करेगा सुनवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सीबीआइ जांच के खिलाफ राज्य सरकार के वाद पर शुक्रवार को सुनवाई 16 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। राज्य सरकार का आरोप है कि सीबीआइ राज्य की पूर्व अनुमति लिए बगैर ही यह जांच कर रही है जबकि कानून के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि केंद्र ने राज्य के मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है और वह मामले पर नियमित सुनवाई के दिन विचार करेगी।

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बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि इसके लिए कोई तारीख निर्धारित कर दी जाए क्योंकि सीबीआइ प्राथमिकियों को लेकर आगे बढ़ रही है। पीठ ने कहा कि हम 16 नवंबर को इस पर सुनवाई करेंगे। यदि कोई प्रत्युत्तर या अतिरिक्त दस्तावेज हैं, तो पक्षकार उन्हें दाखिल कर सकते हैं। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर अपने मूल दीवानी मुकदमे में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के प्रावधानों का हवाला दिया है।

राज्य सरकार ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकियों की जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए दी गई सामान्य संतुति पहले ही वापस ले ली है, इसलिए दर्ज प्राथमिकियों पर जांच नहीं की जा सकती। वकील सुहान मुखर्जी के जरिए दायर वाद में भविष्य में इस तरह की हर प्राथमिकी पर रोक लगाए जाने का भी अनुरोध किया गया है।


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