कैदियों के पास मोबाइल मिलने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा
अब कैदियों के पास मोबाइल मिलने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। कोई कैदियों तक मोबाइल पहुंचाता है तो उन्हें भी तीन साल की सजा।
जलपाईगुड़ी, जागरण संवाददाता।अब कैदियों के पास मोबाइल मिलने पर उनलोगों को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अगर कोई जेल का कर्मी ही कैदियों तक मोबाइल पहुंचाता है तो उन्हें भी तीन साल की सजा काटनी पड़ सकती है।
वर्तमान समय में यही कानून लागू होने जा रही है। मंगलवार को उक्त जानकारी जेल के डीजी अरुण कुमार गुप्ता ने दी है। जलपाईगुड़ी केंद्रीय संसोधनागार का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि जेल में सभी अच्छे लोग नहीं रहते हैं। जेल में मोबाइल कम करने की कोशिश की गई है।
मोबाइल को लेकर नए नियम लागू होने जा रही है। उक्त कानून को विधानसभा में पारित भी किया जा चुका है। अब केवल राज्यपाल का हस्ताक्षर किया जाना शेष है। इस नियम के अनुसार किसी कैदी के पास मोबाइल मिलने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी पड़ेगी।
इस कार्य में शामिल होने पर जेल कर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों को रोजगार दिया जा रहा है। यहां तेल, बिस्कुल, मुढृी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री के लिए भी स्टॉल बनाने की योजना है। डीजी ने बताया कि आगामी दिनों में संसोधनागार के नए गेट का निर्माण किया जाएगा। यह काम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा होगा।