कोलकाता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जज हुए नाराज, तलब किया शेरिफ को
इस मामले की सुनवायी के दौरान एसएससी के एडवोकेट की किसी बात से जस्टिस गंगोपाध्याय बेहद नाराज हो गए। मामूली तकरार के बाद उन्होंने शेरिफ को तलब कर लिया। इधर शेरिफ के पहुंचने से पहले एडवोकेट कोर्ट छोड़ कर दूसरे कोर्ट में चले गए थे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय स्कूल सर्विस कमिशन (एसएससी) के खिलाफ दायर एक रिट पर सुनवायी के दौरान एसएससी के एडवोकेट पर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने एडवोकेट से कोर्ट रूम छोड़ कर जाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने शेरिफ को तलब कर लिया। इस मामले की सुनवायी के बाद उन्होंने एसएससी के खिलाफ दायर रिट को खारिज कर दिया।
इस मामले की सुनवायी के दौरान एसएससी के एडवोकेट की किसी बात से जस्टिस गंगोपाध्याय बेहद नाराज हो गए। मामूली तकरार के बाद उन्होंने शेरिफ को तलब कर लिया। इधर शेरिफ के पहुंचने से पहले एडवोकेट कोर्ट छोड़ कर दूसरे कोर्ट में चले गए थे। शेरिफ ने आने के बाद एडवोकेट के बारे में पूछा तो बताया गया कि वे कोर्ट नंबर आठ में चले गए हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जज के आदेश पर शेरिफ वापस लौट गए।
संथाल जाति की भाषा ओल चीनी में कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक में करीब 450 टीचरों की नियुक्ति की गई है। करीब तीन सौ लोगों ने रिट दायर कर के आरोप लगाया है कि रूल्स के मुताबिक इन टीचरों की नियुक्ति की गई है। इस बाबत पूछताछ करने के लिए जस्टिस गंगोपाध्याय ने एसएससी के चेयरमैन और सचिव को कोर्ट में तलब किया था। उनसे पूछताछ के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय संतुष्ट हो गए और उन्होंने एसएससी के खिलाफ दायर रिट को खारिज कर दिया।