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बस व मिनी बसों का अप्रैल से सितंबर तक टैक्स माफ, इस साल परमिट शुल्क भी नहीं लगेगा

कोरोना संकट के बीच बंगाल सरकार ने गुरुवार को बस व निजी बस मालिकों को बड़ी राहत देते हुए चालू वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक का पूरा टैक्स माफ करने की घोषणा की।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 07:15 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 07:15 PM (IST)
बस व मिनी बसों का अप्रैल से सितंबर तक टैक्स माफ, इस साल परमिट शुल्क भी नहीं लगेगा
बस व मिनी बसों का अप्रैल से सितंबर तक टैक्स माफ, इस साल परमिट शुल्क भी नहीं लगेगा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना संकट के बीच बंगाल सरकार ने गुरुवार को बस व निजी बस मालिकों को बड़ी राहत देते हुए चालू वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक का पूरा टैक्स माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही सभी बसों और मिनी बसों का इस पूरे साल का परमिट फीस भी माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 

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बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें बसों का टैक्स व वार्षिक परमिट फीस माफ करने के अलावा मौजूदा कोविड-19 संकट के मद्देनजर तत्काल बड़ी संख्या में डॉक्टरों व मेडिकल हाउस स्टाफ की सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जाएगी। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए 500 मेडिकल हाउस स्टाफ एवं कोलकाता नगर निगम के लिए 53 मेडिकल ऑफिसर पद पर भर्ती को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अतिरिक्त टैक्स भी नहीं लेंगे 

वहीं, टैक्स की माफी के बारे गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने विस्तार से बताते हुए कहा कि कोविड परिस्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने अप्रैल से सितंबर 2020 तक सभी बसों और निजी बसों का टैक्स माफ करेगी। इसके साथ वेस्ट बंगाल मोटर व्हीकल एक्ट 1979 के तहत लिया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स भी इस अवधि में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सभी बसों व निजी बसों का इस पूरे साल का परमिट शुल्क भी माफ करने का निर्णय लिया गया है। 

बकाया चुकाने की मोहलत

गृह सचिव ने कहा कि बस संगठनों व मालिकों की ओर से बार-बार अपील के बाद यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 31 मार्च 2020 तक जिन्होंने टैक्स नहीं जमा किया है वह इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें 31 अगस्त 2020 तक पुराना बकाया चुकाने की मोहलत दी जाती है। इस अवधि में पुराना टैक्स जमा देने से उन्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगा।


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