एसएससी के शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को बड़ी राहत
एसएससी के शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत एक हजार परीक्षार्थियों द्वारा दायर मामले हाईकोर्ट ने किये खारिज।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। स्कूल सेवा आयोग (School service commission) के शिक्षक नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (calcutta High court) से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिल गई। साथ ही 2012 में करीब एक हजार परीक्षार्थियों द्वारा दायर मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 'संयुक्त मेरिट सूची' अंतिम भर्ती सूची नहीं है। 36140 लोगों की मेरिट लिस्ट अंतिम भर्ती सूची नहीं है। बताते चलें कि 29 दिसंबर, 2011 को राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की।
राज्य सरकार ने अधिसूचना के बाद आवेदन करने वालों में से 36,140 लोगों की एक सूची जारी की थी। उक्त सूची में से लगभग 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। लेकिन संयुक्त मेरिट सूची में शेष बचे 6,000 नियुक्त करने के लिए हुए आवेदन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें वादी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि संयुक्त सूची अंतिम है तो फिर भी एक और सूची कैसे प्रकाशित की गई?
यहां बताना आवश्यक है कि उस समय प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उसी दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए आवेदन किया था। हालांकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह संयुक्त मेरिट सूची मेधा तालिका है लेकिन अंतिम भर्ती सूची नहीं है। बाद में इसे मामले को हाईकोर्ट में भेज दिया गया था। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश राजशेखर मंथर के फैसले से एसएससी संयुक्त मेरिट सूची के मामले का निपटारा हो गया। हालांकि, वादी पक्ष फैसले से नाखुश हैं। वादी के वकील सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।