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एसएससी की ग्रुप ‘सी’ नियुक्ति में भी धांधली, हाईकोर्ट ने दिया वेतन रोकने का आदेश

बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए ग्रुप डी नियुक्ति में धांधली को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एक कर्मी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। ग्रुप डी के साथ ग्रुप सी में भी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी हुई थी।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 10:30 AM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 10:30 AM (IST)
एसएससी की ग्रुप ‘सी’ नियुक्ति में भी धांधली, हाईकोर्ट ने दिया वेतन रोकने का आदेश
एसएससी की ग्रुप ‘सी’ नियुक्ति में भी धांधली, हाईकोर्ट ने वेतन रोकने का आदेश दिया

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप डी नियुक्ति में धांधली को लेकर लंबित मामले के बीच अब ग्रुप सी नियुक्ति में भी धांधली के आरोप लगे हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एक कर्मी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर उन्होंने एसएससी से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। साथ ही न्यायाधीश ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। यह नियुक्ति भी वर्ष 2016 की ही है। उसी समय का यह मामला है जब ग्रुप डी के लिए एसएससी के जरिए नियुक्ति हुई थी।

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बताया गया है कि ग्रुप डी के साथ ग्रुप सी में भी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद पास करने वाले परीक्षार्थियों की नियुक्ति के लिए पैनल बना था। आरोप है कि पूर्व मेदिनीपुर के एक व्यक्ति को सबसे पहले ग्रुप सी में नियुक्त किया गया। उसके बाद गठित पैनल की मियाद खत्म हो जाने के बाद भी 350 लोगों की नियुक्ति हुई है। इस पर आश्चर्य जाहिर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आखिर गठित पैनल की मियाद खत्म हो जाने के बाद भी कैसे नियुक्ति हुई? उन्होंने कहा कि पूर्व मेदनीपुर के जिस व्यक्ति ने नौकरी ज्वाइन की है। उनका वेतन फिलहाल बंद रखा जाएगा। 48 घंटे के बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी। उसके पहले एसएससी को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।


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