West Bengal : बंगाल में एनआइए संबंधी मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्णय किया है।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्णय किया है। सूबे के तीन जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार को हालांकि इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम 2019 के अस्तित्व में आने के महीनों बाद यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर कहा गया कि केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर कोलकाता स्थित विचार भवन में स्पेशल सीबीआइ कोर्ट नंबर 3 को एनआइए कोर्ट के तौर पर नामजद करने का निर्णय किया है। इसके दायरे में बंगाल के तीन जिले जलपाईगुड़ी, कूचबिहार व दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी सारे जिले आएंगे।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम 2019 को पिछले साल 24 जुलाइ को राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था। उससे पहले 15 जुलाई को यह लोकसभा व 17 जुलाई को राज्यसभा में पारित हुआ था। पहले मुख्य न्यायाधीश की अदालत व शहरी दायरा अदालत ही विशेष अदालत की भूमिका निभाते थे। तीन जिले, जिन्हें इसके दायरे से बाहर रखा गया है, वहां एनआइए से जुड़े मामलों की सुनवाई सिलीगुड़ी की विशेष अदालत में होगी।