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रोजवैली कांड में गिरफ्तार व्यापारी को 12 तक न्यायिक हिरासत

अरबों रुपये के रोजवैली चिटफंड घोटाले के सिलसिले में रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए कोलकाता के व्यापारी सुदीप्त राय चौधरी (44) को सोमवार को 12 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 06:30 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 06:30 PM (IST)
रोजवैली कांड में गिरफ्तार व्यापारी को 12 तक न्यायिक हिरासत
रोजवैली कांड में गिरफ्तार व्यापारी को 12 तक न्यायिक हिरासत

-ईडी को रोजवैली ग्रुप के साथ व्यापारी के गैरकानूनी लेन-देन के मिले सुबूत

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-ईएम बाइपास स्थित घर में छापामारी कर ईडी की टीम ने किया था गिरफ्तार

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जागरण संवाददाता, कोलकाता : अरबों रुपये के रोजवैली चिटफंड घोटाले के सिलसिले में रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए कोलकाता के व्यापारी सुदीप्त राय चौधरी (44) को सोमवार को 12 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रोजवैली ग्रुप के साथ गैरकानूनी तरीके से लेन-देन के सबूत मिलने के बाद मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यापारी को इस दिन ईडी ने कोलकाता की बैंकशाल अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें आठ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी सूत्रों के अनुसार, व्यापारी के पास बेनामी संपत्तियां होने के साथ रोजवैली ग्रुप के साथ गैर कानूनी तरीके से लेन-देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। रविवार को कोलकाता के ईएम बाइपास स्थित सुदीप्त के घर में छापामारी कर ईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात भी ईडी ने जब्त किए थे। आरोप है कि सुदीप्त कंसल्टेंसी का कारोबार करता है और इसकी आड़ में उसने रोजवैली और अन्य चिटफंड कंपनियों से गैरकानूनी रूप से लिए गए धन को अलग-अलग कारोबार में लगाया था। ईडी का मानना है कि सुदीप्त से पूछताछ करने पर और भी कई अहम तथ्य हाथ लग सकते हैं।


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