बिना वारंट के आफिस की तलाशी लेने के मामले में सुवेंदु अधिकारी को केस दर्ज कराने की अनुमति
बिना वारंट के आफिस की तलाशी लेने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना या तलाशी वारंट के नंदीग्राम में सुवेंदु के आधिकारिक विधायी कार्यालय-सह-निवास में घुस गई थी।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बिना वारंट के आफिस की तलाशी लेने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने गत रविवार को दावा किया था कि पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना या तलाशी वारंट के नंदीग्राम में उनके आधिकारिक विधायी कार्यालय-सह-निवास में घुस गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह ममता सरकार द्वारा बल का घोर दुरुपयोग है। दूसरी तरफ पुलिस ने छापेमारी के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।
सुवेंदु अधिकारी का सवाल है कि पुलिस बिना वारंट के किसी विधायक के कार्यालय और घर की तलाशी कैसे ले सकती है। वह घर उनका कार्यालय नहीं, उनका घर भी है। उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ में आरोपों को लेकर पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी। जज ने केस दर्ज करने की भी इजाजत दे दी।
दूसरी ओर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के कार्यालय पर पुलिस की कथित छापेमारी को लेकर बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अब इस प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई, वीडियो और सुवेंदु के इनपुट पुलिस और प्रशासन की लगातार देखी जा रही राजनीतिक भूमिका को दर्शाती है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्य सचिव ने केवल डीजीपी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें इस मसले पर ध्यान ही नहीं दिया गया है।