गलत दांत निकालने वाले डेंटिस्ट पर लगा जुर्माना, एक दांत की कीमत चुकानी होगी 40 हजार रुपये
उपभोक्ता फोरम ने गलत दांत निकालने वाले डेंटिस्ट पर लगाया जुर्माना निचली अदालत के फैसले को डेंटिस्ट ने दी थी चुनौती
कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल के उपभोक्ता फोरम ने मरीज का गलत दांत निकालने वाले डेंटिस्ट को पीडि़त मरीज को 40,000 रुपये मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने भी यही आदेश दिया था लेकिन डेंटिस्ट ने इसे अपभोक्ता फोरम में चुनौती दी। जस्टिस ईशान चंद्र दास, समीक्षा भट्टाचार्य और श्यामल कुमार घोष की बेंच ने डेंटिस्ट की याचिका खारिज कर दी।
कोलकाता के बरीशा में रहने वाली ए शिकंदर के दांत में दर्द था जिसके लिए वह ठाकुरपुर के डॉक्टर के पास गईं लेकिन डॉक्टर ने बिना उनकी इजाजत के जिस दांत में दर्द था उसके साथ ही एक और दांत भी निकाल दिया। मरीज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, लेकिन उनसे दांत निकलवाने से पहले कोई टेस्ट कराने के लिए भी नहीं कहा गया।
मामला चार साल पहले का है। महिला जब दूसरे डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें बताया गया कि दूसरे दांत को रूट कनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। परेशान महिला ने बाद में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि डेंटिस्ट को मरीज का दांत निकालने से पहले उनसे पूछना चाहिए था।