West Bengal : अब मोहल्ले में पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक और याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रोक वाले निर्णय को पलट कर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है इसके 24 घंटे के भीतर ही एक और याचिका दायर। इस बार मुहल्ले में पटाखे जलाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने अर्जी दी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस बार मुहल्ले में पटाखे जलाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने अर्जी दी है। इतना ही नहीं, नई अर्जी में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि गुणवत्ता निर्धारण संस्था पेसो की स्वीकृति के बिना पटाखे की बिक्री न हो। कालीपूजा-दिवाली से एक दिन पहले बुधवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजा शेखर मंथा की पीठ में मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में कालीपूजा-दिवाली में पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन पटाखे ' जलाने की अनुमति दी है।
फैसले के महज 24 घंटे के भीतर ही नई याचिका दायर
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में सभी तरह के पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर राज्य को फैसले को लागू करने में कोई ढांचागत समस्या है, तो उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महज 24 घंटे के भीतर ही प्रतिबंध की मांग को लेकर नई याचिका दायर कर दी गई है।
पटाखे को लेकर आखिरी वक्त तक अनिश्चितता बनी रहेगी
नए मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि राज्य को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन या पेसो द्वारा मान्यता प्राप्त पटाखे बेचने की अनुमति दी जाए। साथ ही मुहल्ले और अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में पटाखों को जलाने पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है। हालांकि, बुधवार को इस मामले में फैसला आने के बाद पटाखा कारोबारियों के पास अपने दावे से बेचने के लिए 24 घंटे का समय होगा। ऐसे लग रहा है कि पटाखे को लेकर आखिरी वक्त तक अनिश्चितता बनी रहेगी।