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बंगाल में पीएसी की बैठकों में लगातार अनुपस्थिति को लेकर मुकुल राय को भेजा जाएगा विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिस

विस सचिवालय की ओर से कई बार मुकुल से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली जिसके बाद अब उन्हें नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि विस सचिवालय मुकुल के साथ विभिन्न मसलों पर चर्चा करना चाहता है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Sat, 09 Oct 2021 03:20 PM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 05:58 PM (IST)
बंगाल में पीएसी की बैठकों में लगातार अनुपस्थिति को लेकर मुकुल राय को भेजा जाएगा विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिस
विस सचिवालय की ओर से कई बार मुकुल से संपर्क करने की कोशिश गई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठकों में इसके अध्यक्ष मुकुल राय की लगातार अनुपस्थिति को लेकर विधानसभा (विस) सचिवालय की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विस सचिवालय की ओर से कई बार मुकुल से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब उन्हें नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि विस सचिवालय मुकुल के साथ विभिन्न मसलों पर चर्चा करना चाहता है। समस्त राज्यों की विस के पीएसी अध्यक्षों की वर्चुअली बैठक होने वाली है। इसे लेकर भी बातचीत होनी है।

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मुकुल शारीरिक अस्वस्थता का हवाला देकर अब तक पीएसी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति से पीएसी के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि पीएसी के अध्यक्ष पद पर मुकुल की नियुक्ति के खिलाफ भाजपा की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला भी किया गया है। विस अध्यक्ष बिमान बनर्जी के समक्ष भी इसे लेकर अलग से सुनवाई चल रही है। वहीं विस अध्यक्ष की तरफ से भी हाई कोर्ट के एक निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला किया गया है।

गौरतलब है कि भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय पीएसी के अध्यक्ष पद पर बहाल रहेंगे अथवा नहीं, यह फैसला हाई कोर्ट ने विस अध्यक्ष पर छोड़ा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस बाबत उन्हें सात अक्टूबर तक का समय दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उस अवधि तक विस अध्यक्ष के कोई निर्णय नहीं लेने पर वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। बिमान बनर्जी ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

भाजपा ने मुकुल को पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने पर जताई है कडी़ आपत्ति

भाजपा की ओर से मुकुल को पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने पर कडी़ आपत्ति जताई गई है। कल्याणी से भाजपा विधायक अंबिका राय ने इसे लेकर हाई कोर्ट में मामला किया था। उन्होंने कहा था कि पीएसी के अध्यक्ष पद पर मुकुल की नियुक्ति गैरकानूनी है। इसमें विस के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बंगाल विस की परंपरा के मुताबिक विरोधी दल के किसी विधायक को ही यह पदभार सौंपा जाता है। भाजपा की तरफ से पीएसी के लिए अपने विधायकों की जो सूची भेजी गई थी, उसमें मुकुल का नाम शामिल ही नहीं था, फिर उन्हें कैसे इसका अध्यक्ष बना दिया गया?


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