बंगाल में भाजपा विधायक की मौत मामले में केंद्र और राज्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
कानूनी लड़ाई विधायक की मौत की जांच सीबीआइ से कराने की मांग हाईकोर्ट से खारिज होने पर परिवार पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद में भाजपा विधायक की मौत की जांच को लेकर केंद्र और बंगाल की ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह नोटिस जारी किया है। उसके बाद विधायक की पत्नी व भाजपा नेताओं में उम्मीद जगी है सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआइ के हाथों में जांच सौंपने का निर्देश दे सकता है।
हेमताबाद के भाजपा विधायक देबेंद्र नाथ रॉय का फंदे से लटका हुआ शव 13 जुलाई की सुबह उनके घर से लगभग एक किलोमीटर दूर एक दुकान के बरामदे में मिला था। भाजपा और मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एक साल पहले दिल्ली में माकपा से भाजपा में शामिल हुए विधायक की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है। दिवंगत विधायक की पत्नी चंद्रिमा रॉय ने अपने पति की मौत की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की आपात सुनवाई में, न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने चंद्रिमा की याचिका को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की खुफिया शाखा और सीआइडी को जांच सौंप दी थी। इसके बाद विधायक की मौत की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किया गया था। उस आवेदन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच के संबंध में केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा।