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कैलाश-मुकुल-अर्जुन के खिलाफ भाजपा के नवान्न चलो अभियान मामले में एफआइआर नहीं, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हेस्टिंग थाने में दर्ज शिकायत पर अब कोलकाता पुलिस कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 26 नवंबर तक सभी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 06:00 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 06:00 PM (IST)
कैलाश-मुकुल-अर्जुन के खिलाफ भाजपा के नवान्न चलो अभियान मामले में एफआइआर  नहीं, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने घटना के बारे में लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद अर्जुन सिंह व प्रदेश के नेता-राकेश सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। अब भाजपा युवा मोर्चा के राज्य सचिवालय नवान्न घेराओ अभियान के दौरान जुलूस निकालने व भीड़ जुटाने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ कोलकाता पुलिस 26 नवंबर तक कोई एफआइआर दर्ज नहीं कर पाएगी। 

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26 नवंबर तक सभी तरह की कार्रवाई पर रोक

बताते चलें कि  नवान्न अभियान को लेकर कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने की पुलिस ने उक्त चारों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद चारों भाजपा नेताओं ने अदालत से एफआइआर को खारिज करने की मांग की थी। उसी याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 26 नवंबर तक सभी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 

पानी में अधिक हानिकारक रसायन मिलाया था

दूसरी ओर नवान्न अभियान के दौरान कोलकाता पुलिस ने भाजपा प्रदर्शनकारियों पर जल कमान से बैंगनी रंग का पानी फेंका था। इसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने घटना के बारे में लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की। भाजपा ने दावा किया कि उस दिन पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी में कोरोना की तुलना में अधिक हानिकारक रसायन मिलाया गया था।


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