Move to Jagran APP

निताई घोष बनाम बंगाल सरकार: शादी में कोई दूल्हा या दुल्हन को प्यार से कुछ देता है तो वह दहेज नहीं: हाई कोर्ट

कोई व्यक्ति शादी में दूल्हे या दुल्हन को प्यार से कुछ उपहार देता है तो इसे कभी दहेज के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह विचार कलकत्ता हाई कोर्ट ने निताई घोष बनाम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

By Vijay KumarEdited By: Published: Sat, 26 Jun 2021 07:57 PM (IST)Updated: Sat, 26 Jun 2021 07:57 PM (IST)
निताई घोष बनाम बंगाल सरकार: शादी में कोई दूल्हा या दुल्हन को प्यार से कुछ देता है तो वह दहेज नहीं: हाई कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आब्जर्वेशन

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः कोई व्यक्ति शादी में दूल्हे या दुल्हन को प्यार से कुछ उपहार देता है, तो इसे कभी दहेज के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह विचार (आब्जर्वेशन) कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी ने व्यक्त किया है। हाई कोर्ट ने यह आब्जर्वेशन निताई घोष बनाम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिया। बताते चलें कि निताई घोष की सोमा के साथ शादी हुई थी। शादी के महज 44 दिनों के बाद ही सोमा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि निताई और उसका परिवार सोमा पर दहेज के लिए अत्याचार करते थे।

loksabha election banner

पुलिस ने एफआइआर में दावा किया था कि शादी के समय निताई को गले की एक चेन नहीं दी तो दुल्हन सोमा को काफी गाली गलौज की गई थी। हालांकि, निताई घोष के वकील का तर्क है कि यह कहीं आरोपपत्र में नहीं लिखा गया है कि शादी के लिए उनके मवक्किल ने सोमा के स्वजनों से दहेज की मांग की थी। इसके न तो कोई सबूत और नहीं प्रमाण मिले हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दहेज से संबंधित ज्यादातर मामलों में फैसले को आरोप और अन्य प्रमाण के आधार पर सुनाया जाता रहा है। हालांकि, निताई के वकील ने आगे तर्क दिया कि सोमा घोष की मृत्यु के बाद पहली बार दहेज मांगने का आरोप लगाया गया। उससे पहले एक बार भी यह आरोप नहीं लगाए गए।

निताई के वकील का तर्क था कि सिर्फ शादी के समय जब कोई दहेज मांगता है तो वह न्यायिक अपराध है। इसके अलावा निताई की ओर से दावा किया गया कि सोमा काफी गुस्सैल थी। वह किसी बात को लेकर भी खुदकुशी कर सकती थी। इस बीच सरकार इस मामले में सोमा की मौत के कारण साबित करने में विफल रही है। वहीं इसी क्रम में शादी में दुल्हे या दुल्हन को मिले उपहार को लेकर मुद्दा उठाया गया तो न्यायाधीश ने कहा कि शादी में कोई प्यार से वर या फिर वधू को कुछ उपहार देता है तो उसे दहेज नहीं माना जा सकता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.