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मुकुल राय ने सुनवाई में हाजिर होने के लिए स्पीकर से मांगा एक माह का समय, सुवेंदु अधिकारी जाएंगे हाई कोर्ट

भाजपा की ओर से मुकुल के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की विधानसभा स्पीकर से मांग की गई है। परंतु इस बीच मुकुल ने सुनवाई में हाजिर व आरोपों का जवाब देने के लिए विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी से एक माह का समय मांग लिया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 17 Aug 2021 06:01 PM (IST)Updated: Tue, 17 Aug 2021 06:01 PM (IST)
मुकुल राय ने सुनवाई में हाजिर होने के लिए स्पीकर से मांगा एक माह का समय, सुवेंदु अधिकारी जाएंगे हाई कोर्ट
विधानसभा में मुकुल के विधायक पद खारिज करने की मांग पर 18 को होनी थी सुनवाई, सुवेंदु जाएंगे हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे आने के कुछ दिनों बाद ही भाजपा छोड़कर मुकुल राय ने तृणमूल कांग्रेस वापस चले गए थे। परंतु, उन्होंने भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसी को लेकर भाजपा की ओर से मुकुल के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की विधानसभा स्पीकर से मांग की गई है। जिस पर सुनवाई चल रही है। परंतु, इस बीच मुकुल ने सुनवाई में हाजिर व आरोपों का जवाब देने के लिए विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी से एक माह का समय मांग लिया है।

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उन्होंने कल रात विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मोहलत देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुवेंदु अधिकारी ने इसके खिलाफ अब कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा करने की बात कही है। हाई कोर्ट जाने की चेतावनी पर बिमान बनर्जी ने कहा कि कोई भी कहीं जाने को लिए स्वतंत्र हैं।

यहां बताते चलें कि हाई कोर्ट में मुकुल राय को विधानसभा की लोक लेखा समिति(पीएसी)अध्यक्ष बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है जिस पर पिछले दिनों हाई कोर्ट ने स्पीकर से जवाब तलब किया था। बाद में स्पीकर ने अपने जवाब में कहा था कि उन्हें इस मामले पर सुनवाई का अख्तियार नहीं है।

बता दें कि नदिया जिले के कृष्णानगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर जीवन में पहली दफा विधायक बने मुकुल राय 11 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके सासंस भतीजे व पार्टी महासचिव अभिषक बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल में शामिल हो गए थे। नंदीग्राम से भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को 64 पन्नों का पत्र लिखकर मुकुल का विधायक पद खारिज करने की मांग की थी। उनकी उसी अर्जी पर विधानसभा में सुनवाई चल रही है। दो सुनवाई हो चुकी है। दूसरी सुनवाई में तय हुआ था कि मुकुल को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब 18 अगस्त तक देना होगा, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही आरोपों का जवाब देने और मामले पर सुनवाई एक माह टालने की मांग कर दी।


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