मुकुल राय ने नहीं किया दल परिवर्तन, भाजपा विधायक के वकील ने बंगाल विधानसभा में फिर रखी दलील
भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा विधायक मुकुल राय के दल परिवर्तन के मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने एक बार फिर दोहराया कि वरिष्ठ नेता ने कोई दल परिवर्तन नहीं किया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा विधायक मुकुल राय के दल परिवर्तन के मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने एक बार फिर दोहराया कि वरिष्ठ नेता ने कोई दल परिवर्तन नहीं किया है। यहां तक कि भाजपा ने भी उन्हें निलंबित नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के वकील ने तमाम वीडियो और मीडिया कटिंग के जरिए यह बताने की कोशिश की कि मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अगले शुक्रवार यानी मकर संक्रांति के दिन मामले पर फिर सुनवाई होगी।
इधर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को 17 जनवरी तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दे चुका है कि मुकुल राय पीएससी के अध्यक्ष होंगे या नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को 17 जनवरी को अपना फैसला सुनाना होगा। नतीजतन विधानसभा अध्यक्ष 14 जनवरी को मुकुल राय के दल परिवर्तन के संबंध में कोई निर्देश दे सकते हैं।
बताते चलें कि कृष्णानगर उत्तर से भाजपा विधायक मुकुल राय ने 11 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। कुछ दिनों बाद विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल के विधायक पद को बर्खास्त करने की मांग करते हुए 64 पन्नों की याचिका दायर की। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय ने पहले कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन करेंगे। इससे पहले 24 दिसंबर को मुकुल राय के दल परिवर्तन को लेकर विधानसभा में सुनवाई हुई थी, जहां राय मौजूद नहीं थे। सुनवाई के दौरान मुकुल के वकील सायंतक दास ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि मुकुल ने कभी भी भाजपा नहीं छोड़ी।