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ममता सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा-30 अप्रैल तक बंगाल के सभी नगर निकायों में हो जाएंगे चुनाव

राज्य चुनाव आयोग द्वारा केवल बंगाल के सिर्फ कोलकाता नगर निगम में 19 दिसंबर को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने को लेकर बंगाल भाजपा मुखर है। चुनावी अधिसूचना गुरुवार को जारी होने के तत्काल बाद ही भाजपा एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 04:50 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 04:50 PM (IST)
ममता सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा-30 अप्रैल तक बंगाल के सभी नगर निकायों में हो जाएंगे चुनाव
चुनावी अधिसूचना गुरुवार को जारी होने के तत्काल बाद ही भाजपा एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई।

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः राज्य चुनाव आयोग द्वारा केवल बंगाल के सिर्फ कोलकाता नगर निगम में 19 दिसंबर को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने को लेकर बंगाल भाजपा मुखर है। चुनावी अधिसूचना गुरुवार को जारी होने के तत्काल बाद ही भाजपा एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। भाजपा ने हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी राज्य चुनाव आयोग अधिसूचना जारी किए जाने को को लेकर आपत्ति जताई और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी।

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इस बीच, हाई कोर्ट में बहस के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने साफ कर दिया कि 30 अप्रैल तक राज्य के सभी नगर निकायों में चुनाव कराने की योजना है। बताते चलें कि प्रदेश के 114 नगर निकायों में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित दायर याचिका को लेकर मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की पीठ में भाजपा के वकील ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन है, फिर भी राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। इसीलिए हाई कोर्ट हस्तक्षेप करे।

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सरकार ने कोरोना और चिकित्सा का दिया हवाला

बहस के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि 19 दिसंबर को मतदान होगा। आज केवल चुनाव के कार्यक्रम का एलान किया गया है। इस पर भाजपा के वकील ने कहा कि मामल कोर्ट में लंबित है, तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वोटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सभी नगर निकायों में चुनाव चाहते हैं। साल 2020 में उन्होंने कहा था कि वे कोविड के कारण मतदान नहीं कर पाये थे। त्रिपुरा में मतदान हो रहा है। मतदान पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह कहने के बाद भी अधिसूचना क्यों जारी की गई।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि बाकी नगर निकायों के चुनाव कब होंगे? महाधिवक्ता ने कोलकाता मतदान कराने का पहला कारण है क्योंकि यहां इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं। बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास आज सभी दस्तावेज नहीं हैं। सोमवार को मामले को देखेंगे, ताकि वे जवाब दे सकें। एक अन्य वादी ने भी यही याचिका दायर की। उस पर भी सोमवार को सुनवाई हो सकती है।


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