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मनीष शुक्ला हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई, सीआइडी जांच जारी रखने का निर्देश, सुनवाई 10 नवंबर को

हालांकि अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मामले की सीआइडी जांच में आगे किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर सीबीआइ जांच पर विचार किया जाएगा। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 08:37 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 08:37 PM (IST)
मनीष शुक्ला हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई, सीआइडी जांच जारी रखने का निर्देश, सुनवाई 10 नवंबर को
भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री व पेशे से अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने हाईकोर्ट में मामला किया था।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या मामले की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराते हुए फिलहाल सीआइडी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को संजीव बंद्योपाध्याय की अगुआई वाली खंडपीठ में भाजपा की तरफ से हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले टीटागढ़ के भाजपा कार्यालय के सामने कुछ लोगों ने मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को 

इस दिन सीआइडी की तरफ से हत्याकांड की जांच की विस्तारित रिपोर्ट अदालत में जमा की गई, जिसपर गौर करने के बाद खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सीआइडी जांच जारी रखने को कहा। हालांकि अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि सीबीआइ जांच पर विचार किया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। 

परिवार को लगातार धमकियां मिल रही 

भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री व पेशे से अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने मनीष शुक्ला के परिवारवालों की तरफ से हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में मामला किया था। प्रियंका टिबरेवाल की तरफ से यह भी दावा किया है कि मनीष शुक्ला के परिवारवालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। 


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