हाईकोर्ट ने सरकार से चारों नगर निगमों के इलाकों में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर तलब की विस्तृत रिपोर्ट
चारों नगर निगमों के चुनाव को लेकर फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट वहां कोरोना की वर्तमान स्थिति का अच्छी तरह से आकलन कर लेना चाहता है इसलिए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि इन चार नगर निगमों के चुनाव 22 जनवरी को निर्धारित हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिलीगुड़ी, आसनसोल, चंदननगर व बिधाननगर नगर निगमों के इलाकों में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इन चारों नगर निगमों के चुनाव को लेकर फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट वहां कोरोना की वर्तमान स्थिति का अच्छी तरह से आकलन कर लेना चाहता है इसलिए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि इन चार नगर निगमों के चुनाव 22 जनवरी को निर्धारित हैं।
कोलकाता के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले उत्तर 24 परगना जिले में देखे जा रहे हैं। बिधाननगर नगर निगम इसी जिले के अंतर्गत है। हुगली व पश्चिम बर्द्धमान जिलों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।चंदननगर हुगली और आसनसोल पूर्व बर्द्धमान जिले में है। एकमात्र उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित सिलीगुड़ी में ही स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है।
गौरतलब है कि इन चारों नगर निगमों का चुनाव स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने गत सोमवार को अदालत में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह निर्धारित दिन ही चुनाव कराने के पक्ष में है और कड़े कोरोना प्रोटोकाल के साथ मतदान कराए जाएंगे। आयोग की तरफ से अदालत को सूचित किया गया कि कोरोना को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राजनीतिक दलों को आनलाइन प्रचार पर जोर देने को कहा गया है।
आयोग हलफनामा दाखिल करने से पहले भी कड़े कोरोना नियमों के तहत मतदान कराने की बात कह चुका है। आयोग ने कहा है कि रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। घर-घर जाकर प्रचार के लिए अधिकतम पांच लोगों को अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों को वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर देने को कहा गया है। छोटी-छोटी सभाएं करने को कहा गया है। प्रत्येक नगर निगम में नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है और सभी के लिए डबल या सिंगल वैक्सीन (उम्मीदवार, मतगणना एजेंट, मतदान अधिकारी) डोज बाध्यतामूलक कर दिया गया है।