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Durga Puja: सुवेंदु अधिकारी को दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं देने की जांच को हाई कोर्ट ने नियुक्त किया विशेष अधिकारी

Durga Puja कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि 22 वर्षों से हो रही दुर्गा पूजा को इस बार अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी? इस मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 08:10 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 08:10 PM (IST)
Durga Puja: सुवेंदु अधिकारी को दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं देने की जांच को हाई कोर्ट ने नियुक्त किया विशेष अधिकारी
बंगाल में भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी के चौरंगी रिक्रिएशन क्लब को दुर्गा पूजा के लिए अनुमति देने के बाद उसे रद कर दिया गया है। उस क्लब के अध्यक्ष राज्य के नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी हैं। पूजा समिति ने प्रशासन के इस कदम के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की पड़ताल के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि 22 वर्षों से हो रही पूजा को अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी? मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है। कांथी में जिस भूमि पर दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, वह राज्य सिंचाई विभाग के अधीन है। क्लब इस पूजा को 22 साल से करता आ रहा है, लेकिन इससे पहले यह पूजा कहीं और की जाती थी।

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सुवेंदु अधिकारी जब सिंचाई मंत्री थे, तब से उनके क्लब का यह पूजा सिंचाई विभाग की उसी भूमि पर की जा रही है, लेकिन अब वह भाजपा में चले गए हैं। इसलिए क्लब के अधिकारियों का दावा है कि अनुमति रद कर दी गई। उन्होंने बताया कि क्लब ने 18 अगस्त को सिंचाई विभाग को पत्र भेजकर सभी नियमों के अनुपालन करने के साथ अनुमति मांगी थी। उसके बाद 19 अगस्त को अनुमति दे दी गई, लेकिन उसी दिन सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने अनुमति पत्र वापस ले लिया यह कहते हुए कि उसमें कुछ और चीजें जोड़ने की जरूरत है। कथित तौर पर बाद में यह बताया गया कि यदि सुवेंदु को क्लब के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल बेंच में हुई थी, तब कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रशासन ने लिखित रूप से अनुमति रद करने की बात नहीं कही है। इसलिए प्रशासन को चार दिनों के भीतर लिखित में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। इसके बाद क्लब की ओर एकल पीठ के निर्देश के खिलाफ दो जजों की पीठ में अपील की। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की पीठ में हुई और पीठ ने कहा कि विशेष अधिकारी सभी घटनाओं की जांच करेंगे और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी गुरुवार तक रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी। इसके बाद फिर सुनवाई होगी। 


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