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22 जनवरी को ही होंगे बंगाल के चार नगर निगमों के चुनाव, रोड शो और पदयात्रा पर रोक : राज्य चुनाव आयोग

बंगाल के चार नगर निगमों आसनसोल सिलीगुड़ी चंदननगर और बिधाननगर के चुनाव पूर्व निर्धारित तिथि यानी 22 जनवरी को ही होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बंगाल के मुख्य गृह व स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला किया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 03 Jan 2022 07:23 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jan 2022 07:23 PM (IST)
22 जनवरी को ही होंगे बंगाल के चार नगर निगमों के चुनाव, रोड शो और पदयात्रा पर रोक : राज्य चुनाव आयोग
राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बैठक के बाद यह फैसला किया demo

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के चार नगर निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदननगर और बिधाननगर के चुनाव पूर्व निर्धारित तिथि यानी 22 जनवरी को ही होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बंगाल के मुख्य, गृह व स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला किया है। चुनाव में कोरोना संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया है। रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव स्थगित करने या उसकी तिथि आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन नगर निगम इलाकों में चुनाव होने वाले हैं, वहां कोरोना का संक्रमण कोलकाता की तुलना में बेहद कम है।

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वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। घर-घर जाकर प्रचार के लिए अधिकतम पांच लोगों को अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों को वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर देने को कहा गया है। छोटी-छोटी सभाएं करने को कहा गया है। गौरतलब है कि सोमवार को इन चार नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख भी थी।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक नगर निगम में नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है और सभी के लिए डबल या सिंगल वैक्सीन (उम्मीदवार, मतगणना एजेंट, मतदान अधिकारी) डोज बाध्यतामूलक कर दिया गया है।

गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में शाम चार बजे तक रोड शो की अनुमति थी लेकिन इस बार कार और बाइक रैलियों की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी को अनुमति पहले दी गई है तो उसे भी रद कर दिया जाएगा। खुले मैदान में 500 से अधिक लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगा दी गई है। सभा स्थल का प्रवेश और निकास के लिए अलग गेट रखना होगी और सभागार में अधिकतम 200 लोगों या आधी सीटों की अनुमति दी गई है।

चुनाव के 72 घंटे पहले जारी होगा साइलेंस जोन

चुनाव के 72 घंटे पहले साइलेंस जोन लागू हो जाएगा। मतदान केंद्र पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगा तथा मतदान के अंतिम घंटे में कोविड मरीजों को एंबुलेंस से लाया जाएगा। नामांकन केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं।


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