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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईआरएस अधिकारी की 3.88 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की जब्‍त

ईडी ने एक आईआरएस अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3.88 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की है जिन्होंने कोलकाता में आयकर विभाग की जांच शाखा में काम किया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 09:20 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 09:20 PM (IST)
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईआरएस अधिकारी की 3.88 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की जब्‍त
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईआरएस अधिकारी की 3.88 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की जब्‍त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आईआरएस अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3.88 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की है, जिन्होंने कोलकाता में आयकर विभाग की जांच शाखा में काम किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मुंबई में 3.15 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति और 73.16 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया था। 

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वर्ष 2017 में कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी नीरज सिंह और उनके कथित सहयोगी गोविंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

कोलकाता में आई-टी जांच के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सिंह पर कोलकाता पुलिस ने सार्वजनिक रूप से अपने पद की शक्ति और क्षमता का गलत तरीके से उपयोग करने और अवैध तरीके से भारी मात्रा में धन प्राप्त करने का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि सिंह ने अग्रवाल को अपने सामने रखा और विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया।

ईडी ने बयान में कहा है कि अग्रवाल सिंह की अवैध कमाई को अपनी कंपनियों में स्थानांतरित करते थे। वह सिंह के निजी खर्चों की भरपाई भी करते थे, जिसमें फ्लाइट टिकट, यात्रा और पर्यटन के साथ-साथ होटल का खर्च भी शामिल था। एजेंसी ने दावा किया कि सिंह ने 2014 में मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के नाम पर एक आवासीय संपत्ति का अधिग्रहण किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जो अवैध धन हासिल करने के लिए उपयोग किए गए थे।


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