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बैंक ऋण घोटाले में ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, SBI से लिया था 164 करोड़ का ऋण

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में कोलकाता की एक कंपनी की 42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 06:47 PM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 06:47 PM (IST)
बैंक ऋण घोटाले में ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, SBI से लिया था 164 करोड़ का ऋण
बैंक ऋण घोटाले में ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में कोलकाता की एक कंपनी की 42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। श्री महालक्ष्मी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 11 संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थाई आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए)के तहत जारी किया गया था।

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ईडी के मुताबिक इन संपत्तियों की कुल कीमत 42.36 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से लिया गया 164 करोड़ रुपये का ऋण विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा बैंक खातों में घुमाने के बाद दूसरी जगह भेज दिया गया और उन्हें वास्तविक कारोबारी लेनदेन बताया गया। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की 2017 की एक प्राथमिकी और 2019 में दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।


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