बंगाल में कोविड प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़े, विवाह व मेले के आयोजन की अनुमति, जानें कहां-कहां दी गई छूट
इसके तहत अधिकतम 200 मेहमानों या विवाह स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत जो भी कम हो के साथ विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। इससे पहले हाल में बढ़ाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार ने राज्य में जारी कोविड-19 प्रतिबंधों को शनिवार को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। इसके मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।हालांकि राज्य सरकार ने प्रतिबंधों से कुछ छूट देते हुए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बेहद सीमित तरीके से खुले मैदानों में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।राज्य सरकार ने विवाह समारोहों की भी इजाजत दी है। इसके तहत अधिकतम 200 मेहमानों या विवाह स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के साथ विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे।
इससे पहले हाल में बढ़ाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत थी। इधर, मुख्य सचिव एचके द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया, प्रतिबंध और छूट के उपाय और परामर्श 31/01/2022 तक बढ़ा दिए गए हैं। एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हाल/स्थल की 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता जो भी कम हो, के साथ विवाह संबंधी समारोह होंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए बेहद सीमित तरीके से खुले स्थानों में मेला की अनुमति दी जा सकती है।
स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, कृषि उपज सहित आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।