West Bengal Assembly Election 2021: आयोग ने पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के नियमों में किया बदलाव
West Bengal Assembly Election 2021 अब ऐसे व्यक्ति को पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। पहले उक्त बूथ का ही वोटर होना अनिवार्य था। भारत निर्वाचन आयोग ने पोलिंग एजेंट नियुक्त के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) ने पोलिंग एजेंट नियुक्त के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कोई भी दल किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट नामित कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। यह जानकारी मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इससे पहले पोलिंग एजेंट को उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे एजेंट बनना होता था।
उन्होंने कहा कि इस नए नियम से राजनीतिक दलों को हर मतदान केंद्र पर एक पोलिंग एजेंट नियुक्त करने में सहयोग मिलेगा। इससे किसी भी राजनीतिक दल को कोविड-19 महामारी के बीच पोलिंग एजेंट नियुक्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय एक एजेंट मिलना मुश्किल है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान केंद्रों की संख्या 78,903 थी जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 1,01,790 हो गई है। बंगाल में आठ चरणों में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। वोटों की गिनती दो मई को होगी।
बंगाल विस चुनाव के पांचवें चरण के लिए अधिसूचना जारी
बंगाल विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण की 45 सीटों के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। पांचवें चरण के लिए पर्चा भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और तीन अप्रैल तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। पांचवें चरण की 45 सीटों के लिए मतदान 17 अप्रैल को होगा।