Coal Smuggling Scam: अभिषेक और रुजिरा बनर्जी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोलकाता में ही पूछताछ करे ईडी
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोयला तस्करी कांड में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में दोनों से कोलकाता में ही पूछताछ करने का निर्देश दिया है। हिदायत भी दी।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोयला तस्करी कांड में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में दोनों से कोलकाता में ही पूछताछ करने का निर्देश दिया है। साथ ही बंगाल प्रशासन को यह हिदायत भी दी है कि वह इसमें ईडी का पूरा सहयोग करे। पूछताछ में किसी तरह की बाधा नहीं दी जानी चाहिए वरना इस निर्देश को वापस ले लिया जाएगा।
गौरतलब है कि कोयला तस्करी कांड में पूछताछ के लिए ईडी अभिषेक-रुजिरा को कई बार दिल्ली तलब कर चुका है। उन्होंने ईडी से अनुरोध किया था कि उनके दो बच्चे हैं, जिन्हें छोड़कर पूछताछ के लिए बार-बार दिल्ली जाना संभव नहीं है इसलिए उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए। ईडी ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आखिरकार उन्हें राहत मिली है। मामले पर सुनवाई के समय ईडी की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा गया कि कोलकाता में दोनों से पूछताछ करने में परेशानी हो सकती है। अदालत को भी मालूम है कि कोलकाता में प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को इससे पहले कितनी समस्याएं हो चुकी हैं। इसपर न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि बंगाल सरकार अथवा कोलकाता पुलिस ईडी अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए ईडी को उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में अभिषेक-रुजिरा की पैरवी कर रहे थे।