Coal smuggling Case: सशरीर हाजिर होने के निचली अदालत के निर्देश को रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
कोयला के अवैध खनन व तस्करी में प्रवर्तन निदेशालय(ई़डी) के समन को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार चुनौती दी है।
राज्य ब्यूरो,कोलकाताः कोयला के अवैध खनन व तस्करी में प्रवर्तन निदेशालय(ई़डी) के समन को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार चुनौती दी है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 12 अक्टूबर दोपहर दो बजे सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। दिल्ली की निचली अदालत में बुधवार को कोयला मामले की सुनवाई थी।
रुजिरा बनर्जी ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि उन्होंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने वित्तीय हेराफेरी की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन का समय पर जवाब दिया है। उन्होंने निर्देश माना है। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि कि यदि किसी महिला को जांच के लिए अपने क्षेत्र से बाहर बुलाया जाता है, तो पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। अभिषेक की पत्नी ने दावा किया है कि ईडी ने इस मामले में कोई प्रारंभिक जांच नहीं की है।
बता दें कि कोयला तस्करी कांड में ईडी ने रुजिरा बनर्जी को तलब किया था। इससे पहले कई बार उन्हें तलब किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि बार-बार समन भेजने के बावजूद वह हाजिर नहीं हो रही हैं। इस मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने रुजिरा को कोर्ट में तलब किया था। ईडी पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर तो कोर्ट के आदेश के बावजूद सशरीर हाजिर न हो कर रुजिरा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुई थीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 12 अक्टूबर को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया।
इस प्रकरण में अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक को भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन वे लोग पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। बता दें कि छह सितंबर को अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में ईडी कार्यालय में हाजिर हुए थे। ईडी ने उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की थी। उसके बाद फिर तलब किए जाने पर अभिषेक बनर्जी ने किया दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन को खारिज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया था।