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सीबीआइ जांच रोकने को हाई कोर्ट में दायर कोल माफिया लाला की याचिका खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे में दायर अनूप माजी उर्फ लाला की याचिका खारिज हो गई। लाला की ओर से याचिका दायर कर सीबीआइ की प्राथमिकी को खारिज करने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी।कोयला तस्करी मामले में लाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआइ जांच कर रही है।

By PRITI JHAEdited By: Published: Thu, 04 Feb 2021 09:20 AM (IST)Updated: Thu, 04 Feb 2021 09:20 AM (IST)
सीबीआइ जांच रोकने को हाई कोर्ट में दायर कोल माफिया लाला की याचिका खारिज
सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद करने से हाईकोर्ट का इन्कार।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सीबीआइ जांच रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे में दायर अनूप माजी उर्फ लाल की याचिका खारिज हो गई। लाला की ओर से याचिका दायर कर सीबीआइ की प्राथमिकी को खारिज करने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी। परंतु, कोर्ट ने लाला की याचिका को ही खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआइ को रेलवे क्षेत्र में जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में तलाशी लेने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

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हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि लाला के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोयला तस्करी मामले में लाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआइ जांच कर रही है। हालांकि, कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। एजेंसी का दावा है कि तलब किए जाने के बावजूद वह सीबीआइ के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है। उधर, लाला के वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआइ की प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की।

लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने बुधवार को सीबीआइ की प्राथमिकी में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया। यानी जांच जारी रहेगी। चूंकि कोयले को रेल द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए सीबीआइ रेलवे अधिनियम, 1989 द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में जांच कर सकेगी। हालांकि, ममता सरकार ने 2018 में ही राज्य में राज्य की अनुमति के बिना सीबीआइ जांच पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीबीआइ को जांच या छापेमारी करने से पहले राज्य प्रशासन से अनुमति लेना होगा। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की बेंच के इस निर्देश के खिलाफ सीबीआइ डिवीजन बेंच में जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस संबंध में वकीलों से सलाह ले रही है।

भारत के अलावे दो अन्य देशों के पासपोर्ट भी है विनय मिश्रा के पासः सीबीआइ

कोयला और मवेशियों की तस्करी मामले में सीबीआइ युवा तृणमूल के महासचिव विनय मिश्रा को तलाश रही है। इस बीच सीबीआइ को पता चला है कि मिश्रा के भारत के अलावे दो और देशों के पासपोर्ट हैं। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार विनय मिश्रा किसी अन्य देश का पासपोर्ट इस्तेमाल कर भाग रहे हैं।

मिश्रा ने सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद से कई बार मध्य पूर्व के कई देशों की यात्रा की है। उक्त दोनों देशों में तृणमूल नेता के भारी निवेश के स्रोतों पता चला है। इस बात की जांच चल रही है कि क्या कोयला और पशु तस्करी का पैसा उन्होंने उन दोनों देशों में हवाला के जरिए भेजा गया है। सीबीआइ पहले ही इस बाबत विदेश मंत्रालय को जानकारी दे चुकी है। कोयला तस्करी मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू होने के एक दिन बाद ही विनय मिश्रा फरार हो गया था। उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी है। 


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